नियमावली

ABJST मार्ग दुर्घटना मदद योजना- नियमावली

  1. 1.

    ABJST में अगर सदस्य का पंजीकरण हो गया है तो आप को अलग से मार्ग दुर्घटना मदद योजना में पंजीकरण करने कि आवश्यकता नही है

  2. 2.

    ABJST मार्ग दुर्घटना मदद योजना में पंजीकरण करने के समय सदस्य कि ऊम्र 18 से 62 वर्ष के मध्य होना चाहिये

  3. 3.

    ABJST मार्ग दुर्घटना मदद योजना में मदद के समय सदस्य कि ऊम्र 18 से 65 के मध्य होना चहिये

  4. 4.

    ABJST में सदस्य के 65 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात सदस्य को मार्ग दुर्घटना मदद योजना का मदद नहीं दिया जाएगा

  5. 5.

    ABJST में आप चाहे तो लोगों के भलाई/कल्याण के लिए मार्ग दुर्घटना मदद योजना में मदद जारी रख सकते हैं

  6. 6.

    ABJST मार्ग दुर्घटना मदद योजना में दुर्घटना के समय से 24 घंटे के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है

  7. 7.

    ABJST मार्ग दुर्घटना मदद योजना में दुर्घटना के समय से 24 घंटे के पश्चात् आवेदन करने पर मदद नही दिया जायेगा

  8. 8.

    ABJST में पंजीकरण तिथि से लॉकिंग पीरियड तक के सभी मदद योजनाओं में 100% मदद करना अनिवार्य है

  9. 9.

    ABJST में अगर आप पंजीकरण माह में वर्तमान माह का मदद नहीं करते हैं तो उसे आपका सदस्यता माह नहीं माना जाएगा

  10. 10.

    ABJST में आप जिस तिथि से पहला मदद प्रारंभ करेंगे उस तिथि से ही आपका लॉकिंग पीरियड का गणना होगा

  11. 11.

    ABJST में चाहे आप किसी भी मदद योजना से जुड़े हो आपको आकस्मिक निधन मदद योजना में मदद करना अनिवार्य है

  12. 12.

    ABJST में प्रत्येक महीने प्रत्येक योजना में अपने पुल में कम से कम का ₹50 का मदद करना अनिवार्य है

  13. 13.

    ABJST मार्ग दुर्घटना मदद योजना में किसी महीने भूलवस मदद छूट जाता है तो उसे आप अगले महीने जमा कर सकते है

  14. 14.

    ABJST में सदस्य छूटे हुए मदद को वर्तमान माह के मदद के साथ पूर्ण कर सकते है बसर्ते सदस्य को वर्तमान माह में पिछले माह के मदद का दुगुना मदद करना होगा

  15. 15.

    ABJST में छूटे हुए मदद को पूर्ण करने का अवसर वर्ष में 2 बार ही मिलेगा

  16. 16.

    ABJST में लगातार 3 महीने का मदद छोड़ने पर आपको फिर से वर्तमान समय में लागू लॉकिंग पीरियड पूरा करना होगा

  17. 17.

    ABJST में लॉकिंग पीरियड कि गणना पंजीकरण तिथि से न होकर प्रथम मदद तिथि से माना जायेगा

  18. 18.

    ABJST में वर्तमान समय में मार्ग दुर्घटना मदद योजना का लॉकिंग पीरियड 1 माह/30 दिन का है

  19. 19.

    ABJST में लॉकिंग पीरियड पूरा करने वाले सभी सदस्यों को सिर्फ मार्ग दुर्घटना में ही मार्ग दुर्घटना मदद योजना का मदद दिया जाएगा

  20. 20.

    ABJST में सदस्य के द्वारा मदद करना एवं मदद पाना सदस्य का कानूनी अधिकार नहीं है

  21. 21.

    ABJST में सदस्य के द्वारा मदद करना एवं मदद पाना सामाजिक एवं नैतिक कर्तव्य है न की कानूनी अधिकार है

  22. 22.

    ABJST में किसी भी सदस्य के द्वारा किसी भी मामले को कोर्ट में ले जाने का अधिकार नहीं है

  23. 23.

    ABJST में सदस्यों के हितों को ध्यान में रखकर समय परिस्थिति के अनुसार नियमों में संशोधन किया जा सकता है

  24. 24.

    ABJST में नियमों में जो भी संशोधन किए जाएंगे वे संशोधन पूर्व सदस्यों पर लागू नहीं होगा बल्कि नए नियम नए सदस्यों पर लागू किए जाएंगे

  25. 25.

    ABJST में किसी भी सदस्य के द्वारा संस्था, पदाधिकारी एवं नियम के विरुद्ध कोई अफवाह फैलता है या फैलता हुआ पाया जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी

यह नियमावली ABJST मार्ग दुर्घटना मदद योजना के सुचारु संचालन एवं सदस्यों के हितों की सुरक्षा हेतु बनाई गई है।

ABJST आकस्मिक निधन मदद योजना- नियमावली

  1. 1.

    ABJST में अगर सदस्य का पंजीकरण हो गया है तो उसे अलग से आकस्मिक निधन मदद योजना में पंजीकरण करने का आवश्यकता नहीं है

  2. 2.

    ABJST आकस्मिक निधन मदद योजना में पंजीकरण के समय सदस्य का उम्र 18 से 62 वर्ष तक होगा

  3. 3.

    ABJST में एक बार पंजीकरण कर सदस्य बनने के पश्चात् सदस्य 65 वर्ष तक ट्रस्ट के सदस्य बने रहेंगे

  4. 4.

    ABJST में सदस्ययों के 65 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात आपके परिवार को आकस्मिक निधन मदद योजना का मदद नहीं दिया जाएगा

  5. 5.

    ABJST में सदस्य चाहे तो लोगों के भलाई/कल्याण के लिए ट्रस्ट में मदद जारी रख सकते हैं

  6. 6.

    ABJST में अगर आप पंजीकरण माह में वर्तमान माह का मदद नहीं करते हैं तो उसे आपका सदस्यता माह नहीं माना जाएगा

  7. 7.

    ABJST में आप जिस तिथि से पहला मदद प्रारंभ करेंगे उस तिथि से ही आपका लॉकिंग पीरियड का गणना होगा

  8. 8.

    ABJST में प्रत्येक महीने प्रत्येक योजना में अपने पुल में कम से कम का ₹50 का मदद करना अनिवार्य है

  9. 9.

    ABJST अगर किसी महीने भूलवस मदद छूट जाता है तो उसे आप अगले महीने जमा कर सकते है

  10. 10.

    ABJST में आप छूटे हुए मदद को वर्तमान माह के मदद के साथ पूर्ण कर सकते है बसर्ते आप पिछले माह हुए मदद का दुगना मदद करना होगा

  11. 11.

    ABJST में छूटे हुए मदद को पूर्ण करने का अवसर वर्ष में 2 बार ही मिलेगा

  12. 12.

    ABJST में लगातार 3 महीने का मदद छोड़ने पर सदस्य को लॉकिंग पीरियड पूरा करना है

  13. 13.

    ABJST में लॉकिंग पीरियड कि गणना पंजीकरण तिथि से न होकर प्रथम मदद तिथि से माना जायेगा

  14. 14.

    ABJST में वर्तमान समय में आकस्मिक निधन मदद योजना में लॉकिंग पीरियड 6 माह/180 दिन का है

  15. 15.

    ABJST में लॉकिंग पीरियड पूरा करने वाले सभी सदस्यों के सभी प्रकार के निधन में नॉमिनी/परिवार वालों को आकस्मिक निधन मदद योजना में मदद दिया जाएगा

  16. 16.

    ABJST में ऐसे नॉमिनी/परिवार को मदद नहीं किया जाएगा जिसके ऊपर सदस्य के हत्या का आरोप है

  17. 17.

    ABJST में ऐसे मामलों में ट्रस्ट अपने स्व विवेक अनुसार परिवार के अन्य सदस्यों को मदद करा सकता है

  18. 18.

    ABJST में सदस्य के द्वारा मदद करना एवं मदद पाना सदस्य का कानूनी अधिकार नहीं है

  19. 19.

    ABJST में सदस्य के द्वारा मदद करना एवं मदद पाना सामाजिक एवं नैतिक कर्तव्य है न की कानूनी अधिकार है

  20. 20.

    ABJST में किसी भी सदस्य के द्वारा किसी भी मामले को कोर्ट में ले जाने का अधिकार नहीं है

  21. 21.

    ABJST में सदस्यों के हितों को ध्यान में रखकर समय परिस्थिति के अनुसार नियमों में संशोधन किया जा सकता है

  22. 22.

    ABJST में नियमों में जो भी संशोधन किए जाएंगे वे संशोधन पूर्व सदस्यों पर लागू नहीं होगा बल्कि नए नियम नए सदस्यों पर लागू किए जाएंगे

  23. 23.

    ABJST में किसी भी सदस्य के द्वारा संस्था, पदाधिकारी एवं नियम के विरुद्ध कोई अफवाह फैलता है या फैलता हुआ पाया जाता है तो उसकी सदस्यता तुरंत रद्द कर दी जाएगी

यह नियमावली ABJST आकस्मिक निधन मदद योजना के सुचारु संचालन एवं सदस्यों के हितों की सुरक्षा हेतु बनाई गई है।

ABJST बेटी विवाह मदद योजना-नियमावली

  1. 1.

    ABJST में अगर सदस्य का पंजीकरण हो गया है तो सदस्य को अलग से बेटी विवाह मदद योजना में पंजीकरण नहीं करना है

  2. 2.

    ABJST बेटी विवाह मदद योजना में पंजीकरण के समय 18 से 62 वर्ष तक के सभी माता/पिता एवं 14 से 42 वर्ष के सभी बिटिया पंजीकरण कर सदस्य बन सकते है

  3. 3.

    ABJST में बेटी विवाह मदद योजना में एक बार पंजीकरण कर सदस्य बनने के पश्चात् माता/पिता 65 वर्ष तक एवं बिटिया 45 वर्ष तक ट्रस्ट के सदस्य बने रहेंगे

  4. 4.

    ABJST में बेटी विवाह मदद योजना में विवाह के समय बिटिया का उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए

  5. 5.

    ABJST में विवाह के माता/पिता का उम्र 65 वर्ष एवं बिटिया का उम्र 45 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात आपको बेटी विवाह मदद योजना का मदद नहीं दिया जाएगा

  6. 6.

    ABJST में आप चाहे तो लोगों के भलाई/कल्याण के लिए बेटी विवाह मदद योजना में मदद जारी रख सकते हैं

  7. 7.

    ABJST में बेटी विवाह मदद योजना में विवाह तिथि से 30 दिन पूर्व आवेदन करना अनिवार्य है

  8. 8.

    ABJST में बेटी विवाह मदद योजना में विवाह तिथि से 30 दिन के अंदर आवेदन करने पर मदद नहीं मिलेग

  9. 9.

    ABJST में अगर आप पंजीकरण माह में वर्तमान माह का बेटी विवाह मदद योजना में मदद नहीं करते हैं तो उसे आपका सदस्यता माह नहीं माना जाएगा

  10. 10.

    ABJST में जिस तिथि से सदस्य किसी योजना में पहला मदद प्रारंभ करेंगे उस तिथि से सदस्य का लॉकिंग पीरियड का गणना होगा

  11. 11.

    ABJST में चाहे आप किसी भी मदद योजना से जुड़े हो आपको आकस्मिक निधन मदद योजना में मदद करना अनिवार्य है

  12. 12.

    ABJST में प्रत्येक महीने प्रत्येक योजना में अपने पुल में कम से कम का ₹50 का मदद करना अनिवार्य है

  13. 13.

    ABJST में अगर किसी महीने भूलवस मदद छूट जाता है तो उसे आप अगले महीने जमा कर सकते है

  14. 14.

    ABJST में सदस्य छूटे हुए मदद को वर्तमान माह के मदद के साथ पूर्ण कर सकते है बसर्ते सदस्य को वर्तमान माह में पिछले माह के मदद का दुगुना मदद करना होगा

  15. 15.

    ABJST में छूटे हुए बेटी विवाह मदद योजना के मदद को पूर्ण करने का अवसर वर्ष में 2 बार ही मिलेगा

  16. 16.

    ABJST में लगातार 3 महीने का बेटी विवाह मदद योजना का मदद छोड़ने पर आपको फिर से वर्तमान समय का लॉकिंग पीरियड पूरा करना है

  17. 17.

    ABJST में लॉकिंग पीरियड कि गणना पंजीकरण तिथि से न होकर प्रथम मदद तिथि से माना जायेगा

  18. 18.

    ABJST में वर्तमान समय में बेटी विवाह मदद योजना का लॉकिंग पीरियड 6 माह/180 दिन का है

  19. 19.

    ABJST में बेटी विवाह मदद योजना में लॉकिंग पीरियड पूरा करने वाले सभी सदस्यों को सभी प्रकार के बेटी विवाह में मदद दिया जाएगा

  20. 20.

    ABJST में माता/पिता के मृत्यु अथवा 65 वर्ष पूर्ण होने के स्थिति में बेटी को ही बेटी विवाह मदद योजना का मदद दिया जायेगा

  21. 21.

    ABJST में सदस्य के द्वारा बेटी विवाह मदद योजना में मदद करना एवं मदद पाना सदस्य का कानूनी अधिकार नहीं है

  22. 22.

    ABJST में सदस्य के द्वारा बेटी विवाह मदद योजना में मदद करना एवं मदद पाना सामाजिक एवं नैतिक कर्तव्य है न की कानूनी अधिकार है

  23. 23.

    ABJST में किसी भी सदस्य के द्वारा किसी भी मामले को कोर्ट में ले जाने का अधिकार नहीं है

  24. 24.

    ABJST में सदस्यों के हितों को ध्यान में रखकर समय परिस्थिति के अनुसार नियमों में संशोधन किया जा सकता है

  25. 25.

    ABJST में नियमों में जो भी संशोधन किए जाएंगे वे संशोधन पूर्व सदस्यों पर लागू नहीं होगा बल्कि नए नियम नए सदस्यों पर लागू किए जाएंगे

  26. 26.

    ABJST में किसी भी सदस्य के द्वारा संस्था, पदाधिकारी एवं नियम के विरुद्ध कोई अफवाह फैलता है या तथ्य हीन भ्रामक बात फैलता हुआ पाया जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी

यह नियमावली ABJST बेटी विवाह मदद योजना के सुचारु संचालन एवं सदस्यों के हितों की सुरक्षा हेतु बनाई गई है।