नियमावली
ABJST मार्ग दुर्घटना मदद योजना- नियमावली
- 1.
ABJST में अगर सदस्य का पंजीकरण हो गया है तो आप को अलग से मार्ग दुर्घटना मदद योजना में पंजीकरण करने कि आवश्यकता नही है
- 2.
ABJST मार्ग दुर्घटना मदद योजना में मदद के समय सदस्य कि ऊम्र 18 से 65 के मध्य होना चहिये
- 3.
ABJST में सदस्य के 65 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात सदस्य को मार्ग दुर्घटना मदद योजना का मदद नहीं दिया जाएगा
- 4.
ABJST में आप चाहे तो लोगों के भलाई/कल्याण के लिए मार्ग दुर्घटना मदद योजना में मदद जारी रख सकते हैं
- 5.
ABJST मार्ग दुर्घटना मदद योजना में दुर्घटना के समय से 24 घंटे के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है
- 6.
ABJST में अगर आप पंजीकरण माह में वर्तमान माह का मदद नहीं करते हैं तो उसे आपका सदस्यता माह नहीं माना जाएगा
- 7.
ABJST में आप जिस तिथि से पहला मदद प्रारंभ करेंगे उस तिथि से ही आपका लॉकिंग पीरियड का गणना होगा
- 8.
ABJST में चाहे आप किसी भी मदद योजना से जुड़े हो आपको आकस्मिक निधन मदद योजना में मदद करना अनिवार्य है
- 9.
ABJST मार्ग दुर्घटना मदद योजना में किसी महीने भूलवस मदद छूट जाता है तो उसे आप अगले महीने जमा कर सकते है
- 10.
ABJST में छूटे हुए मदद को पूर्ण करने का अवसर वर्ष में 1 बार ही मिलेगा
- 11.
ABJST में लगातार 2 महीने का मदद छोड़ने पर आपको फिर से वर्तमान समय में लागू लाकिंग पीरियड पूरा करना होगा
- 12.
ABJST में लॉकिंग पीरियड कि गणना पंजीकरण तिथि से न होकर प्रथम मदद तिथि से माना जायेगा
- 13.
ABJST में वर्तमान समय में मार्ग दुर्घटना मदद योजना का लॉकिंग पीरियड 1 माह/30 दिन का है
- 14.
ABJST में 1 सितम्बर 2026 से लाकिंग पीरियड 1 वर्ष/365 दिन का किया जा रहा है
- 15.
ABJST में लॉकिंग पीरियड पूरा करने वाले सभी सदस्यों को सिर्फ मार्ग दुर्घटना में ही मार्ग दुर्घटना मदद योजना का मदद दिया जाएगा
- 16.
ABJST में सदस्य के द्वारा मदद करना एवं मदद पाना सदस्य का कानूनी अधिकार नहीं है
- 17.
ABJST में सदस्य के द्वारा मदद करना एवं मदद पाना सामाजिक एवं नैतिक कर्तव्य है न की कानूनी अधिकार है
- 18.
ABJST में किसी भी सदस्य के द्वारा किसी भी मामले को कोर्ट में ले जाने का अधिकार नहीं है
- 19.
ABJST में सदस्यों के हितों को ध्यान में रखकर समय परिस्थिति के अनुसार नियमों में संशोधन किया जा सकता है
- 20.
ABJST में नियमों में जो भी संशोधन किए जाएंगे वे संशोधन पूर्व सदस्यों पर लागू नहीं होगा बल्कि नए नियम नए सदस्यों पर लागू किए जाएंगे
- 21.
ABJST में किसी भी सदस्य के द्वारा संस्था, पदाधिकारी एवं नियम के विरुद्ध कोई अफवाह फैलता है या फैलता हुआ पाया जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी
यह नियमावली ABJST मार्ग दुर्घटना मदद योजना के सुचारु संचालन एवं सदस्यों के हितों की सुरक्षा हेतु बनाई गई है।
ABJST आकस्मिक निधन मदद योजना- नियमावली
- 1.
ABJST में अगर सदस्य का पंजीकरण हो गया है तो उसे अलग से आकस्मिक निधन मदद योजना में पंजीकरण करने का आवश्यकता नहीं है
- 2.
ABJST में एक बार पंजीकरण कर सदस्य बनने के पश्चात् सदस्य 65 वर्ष तक ट्रस्ट के सदस्य बने रहेंगे
- 3.
ABJST में सदस्ययों के 65 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात आपके परिवार को आकस्मिक निधन मदद योजना का मदद नहीं दिया जाएगा
- 4.
ABJST में सदस्य चाहे तो लोगों के भलाई/कल्याण के लिए ट्रस्ट में मदद जारी रख सकते हैं
- 5.
ABJST में अगर आप पंजीकरण तिथि में वर्तमान माह का मदद नहीं करते हैं तो उसे आपका सदस्यता तिथि नहीं माना जाएगा
- 6.
ABJST में आप जिस तिथि से पहला मदद प्रारंभ करेंगे उस तिथि से ही आपका लॉकिंग पीरियड का गणना होगा
- 7.
ABJST अगर किसी महीने भूलवस मदद छूट जाता है तो उसे आप अगले महीने जमा कर सकते है
- 8.
ABJST में छूटे हुए मदद को पूर्ण करने का अवसर वर्ष में 1 बार ही मिलेगा
- 9.
ABJST में लगातार 2 महीने का मदद छोड़ने पर सदस्य को लॉकिंग पीरियड पूरा करना है
- 10.
ABJST में वर्तमान समय में आकस्मिक निधन मदद योजना में लॉकिंग पीरियड 6 माह/180 दिन का है
- 11.
ABJST में 1 सितम्बर 2026 से आकस्मिक निधन मदद योजना में लॉकिंग पीरियड 1 वर्ष/365 दिन का किया जा रहा है
- 12.
ABJST में लॉकिंग पीरियड पूरा करने वाले सभी सदस्यों के सभी प्रकार के निधन में नॉमिनी/परिवार वालों को आकस्मिक निधन मदद योजना में मदद दिया जाएगा
- 13.
ABJST में ऐसे नॉमिनी/परिवार को मदद नहीं किया जाएगा जिसके ऊपर सदस्य के हत्या का आरोप है
- 14.
ABJST में ऐसे मामलों में ट्रस्ट अपने स्व विवेक अनुसार परिवार के अन्य सदस्यों को मदद करा सकता है
- 15.
ABJST में सदस्य के द्वारा मदद करना एवं मदद पाना सदस्य का कानूनी अधिकार नहीं है
- 16.
ABJST में सदस्य के द्वारा मदद करना एवं मदद पाना सामाजिक एवं नैतिक कर्तव्य है न की कानूनी अधिकार है
- 17.
ABJST में किसी भी सदस्य के द्वारा किसी भी मामले को कोर्ट में ले जाने का अधिकार नहीं है
- 18.
ABJST में सदस्यों के हितों को ध्यान में रखकर समय परिस्थिति के अनुसार नियमों में संशोधन किया जा सकता है
- 19.
ABJST में नियमों में जो भी संशोधन किए जाएंगे वे संशोधन पूर्व सदस्यों पर लागू नहीं होगा बल्कि नए नियम नए सदस्यों पर लागू किए जाएंगे
- 20.
ABJST में किसी भी सदस्य के द्वारा संस्था, पदाधिकारी एवं नियम के विरुद्ध कोई अफवाह फैलता है या फैलता हुआ पाया जाता है तो उसकी सदस्यता तुरंत रद्द कर दी जाएगी
यह नियमावली ABJST आकस्मिक निधन मदद योजना के सुचारु संचालन एवं सदस्यों के हितों की सुरक्षा हेतु बनाई गई है।
ABJST शुभ विवाह योजना-नियमावली
- 1.
ABJST में अगर सदस्य का पंजीकरण हो गया है तो सदस्य को अलग से बेटी विवाह मदद योजना में पंजीकरण नहीं करना है
- 2.
ABJST शुभ विवाह योजना में विवाह के समय बेटा का उम्र 21 से 40 एवं बिटिया का उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य होना चाहिए
- 3.
ABJST शुभ विवाह योजना में बेटा एवं बिटिया का उम्र 40 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात आपको शुभ विवाह योजना का मदद नहीं दिया जाएगा
- 4.
ABJST में आप चाहे तो लोगों के भलाई/कल्याण के लिए शुभ विवाह योजना में मदद जारी रख सकते हैं
- 5.
ABJST शुभ विवाह योजना में विवाह तिथि से 30 दिन पूर्व आवेदन करना अनिवार्य है
- 6.
ABJST में अगर आप पंजीकरण माह में वर्तमान माह का शुभ विवाह योजना में मदद नहीं करते हैं तो उसे आपका सदस्यता तिथि नहीं माना जाएगा
- 7.
ABJST में जिस तिथि से सदस्य किसी योजना में पहला मदद प्रारंभ करेंगे उस तिथि से सदस्य का लॉकिंग पीरियड का गणना होगा
- 8.
ABJST में चाहे आप किसी भी मदद योजना से जुड़े हो आपको आकस्मिक निधन मदद योजना में मदद करना अनिवार्य है
- 9.
ABJST में अगर किसी महीने भूलवस मदद छूट जाता है तो उसे आप अगले महीने जमा कर सकते है
- 10.
ABJST में छूटे हुए शुभ विवाह योजना के मदद को पूर्ण करने का अवसर वर्ष में 1 बार ही मिलेगा
- 11.
ABJST में लगातार 2 महीने शुभ विवाह योजना का मदद छोड़ने पर आपको फिर से वर्तमान समय का लॉकिंग पीरियड पूरा करना है
- 12.
ABJST में वर्तमान समय में बेटी विवाह मदद योजना का लॉकिंग पीरियड 6 माह/180 दिन का है
- 13.
ABJST में 1 सितम्बर 2026 से शुभ विवाह योजना में बेटा/बेटी के लिए लाकिंग पीरियड 1 वर्ष/365 दिन किया जा रहा है
- 14.
ABJST में सदस्य के द्वारा शुभ विवाह योजना में मदद करना एवं मदद पाना सदस्य का कानूनी अधिकार नहीं है
- 15.
ABJST में सदस्य के द्वारा शुभ विवाह योजना में मदद करना एवं मदद पाना सामाजिक एवं नैतिक कर्तव्य है न की कानूनी अधिकार है
- 16.
ABJST में किसी भी सदस्य के द्वारा किसी भी मामले को कोर्ट में ले जाने का अधिकार नहीं है
- 17.
ABJST में सदस्यों के हितों को ध्यान में रखकर समय परिस्थिति के अनुसार नियमों में संशोधन किया जा सकता है
- 18.
ABJST में नियमों में जो भी संशोधन किए जाएंगे वे संशोधन पूर्व सदस्यों पर लागू नहीं होगा बल्कि नए नियम नए सदस्यों पर लागू किए जाएंगे
- 19.
ABJST में किसी भी सदस्य के द्वारा संस्था, पदाधिकारी एवं नियम के विरुद्ध कोई अफवाह फैलता है या तथ्य हीन भ्रामक बात फैलता हुआ पाया जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी
यह नियमावली ABJST शुभ विवाह योजना के सुचारु संचालन एवं सदस्यों के हितों की सुरक्षा हेतु बनाई गई है।
